संजय सिंह की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को फैसला
संजय सिंह की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को फैसला Raj Express

दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर को सुनाएगी फैसला

दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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हाइलाइट्स :

  • दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

  • संजय सिंह की जमानत पर कोर्ट 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी

  • कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने दलीलें रखी

दिल्‍ली, भारत। आप सांसद संजय सिंह एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। अब आज मंगलवार को दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को जमानत देगी या नहीं इस बारे में 21 दिसंबर को फैसला सुना दिया जाएगा, फिलहाल अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने दलीलें रखी। संजय सिंह के वकील ने कहा- दिनेश अरोड़ा ने अगस्त से अक्टूबर 2021 के बीच में 3 करोड़ रुपया समीर महेन्द्रू से लिया था। तीन करोड़ में से एक करोड़ रुपये के इस्तेमाल के बारे में उसको याद है, लेकिन बाकी तीन करोड़ का इस्तेमाल कहा हुआ है उसको याद नहीं है। बाकी बचे दो करोड़ किसी और पर थोप दिया जाएगा, क्योंकि अभी कई लोग बचे हुए हैं।

दरअसल, आप सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। तभी से वे न्यायिक हिरासत में है। बीते दिन सोमवार को आप सांसद संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि, सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था। 

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