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Electoral Bonds मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SIT की मांग

Electoral Bonds मांमले की SIT जाँच की मांग को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL), और कॉमन कॉज़ (Common Cause) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका।

हाइलाइट्स :

  • Electoral Bonds मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SIT की मांग

  • सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की याचिका

  • सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कॉमन कॉज़ है प्रमुख याचिकाकर्ता

Electoral Bonds Case : सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को "असंवैधानिक" करार कर दिए जाने के 2 महीने बाद, इस मांमले की विशेष जांच दल (SIT) जाँच की मांग को लेकर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL), और कॉमन कॉज़ (Common Cause) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है जिसकी शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जांच कराई जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने SIT जांच की मांग :

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) और कॉमन कॉज़ (Common Cause) के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि "चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि निजी कंपनियों ने करोड़ों का भुगतान किया है राजनीतिक दल या तो केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियों के खिलाफ सुरक्षा के लिए "संरक्षण धन"(Protection Money) के रूप में या अनुचित लाभ के बदले में "रिश्वत" के रूप में। कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि केंद्र या राज्यों में सत्ता में राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से ऐसा करते हैं सार्वजनिक हित और सरकारी खजाने की कीमत पर निजी कॉरपोरेट्स को लाभ प्रदान करने के लिए संशोधित नीतियां या कानून बनाए गए है।"

याचिका में आगे कहा गया कि "चुनावी बॉन्ड घोटाले में, देश की कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भ्रष्टाचार के सहायक बन गए हैं। इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में धन दान किया है सत्ताधारी दल, संभावित रूप से जांच के नतीजों को प्रभावित कर सकता है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कई फार्मा कंपनियां, जो घटिया दवाओं के निर्माण के लिए नियामक जांच के दायरे में थीं, ने भी चुनावी बांड खरीदे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की बदले की व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों को मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) और घाटे में चल रही कंपनियों के वित्तपोषण के स्रोत की जांच करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की है।

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