Excise Policy Case : BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी

Excise Policy Case : याचिका में कहा है कि, BRS ने के. कविता को चुनाव के लिए 'स्टार प्रचारक' घोषित किया और 20 अप्रैल से 11 मई तक एक चुनाव ड्यूटी निर्धारित की है।
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हाइलाइट्स

  • K. Kavitha की जमानत याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई।

  • चुनाव प्रचार करने के लिए लगाई जमानत याचिका।

  • जज कावेरी बावेजा ने कविता की जमानत याचिका पर किया नोटिस जारी।

Excise Policy Case : दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में BRS नेता के. कविता (K. Kavitha) द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। BRS नेता फिलहाल 23 अप्रैल तक हिरासत में है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जमानत याचिका लगाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी रेगलुर जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

BRS नेता के. कविता (K. Kavitha) द्वारा दायर की गई याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत भी मांगी है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना 'स्टार प्रचारक' घोषित किया है और उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक एक चुनाव ड्यूटी निर्धारित की है। जमानत के लिए जो याचिका उन्होंने लगाई है उसमें कविता ने कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

के. कविता (K. Kavitha) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई (CBI) ने अदालत से इजाजत लेकर तिहाड़ जेल में ही के. कविता से पूछताछ की थी और बाद में उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया था। सीबीआई का आरोप है कि के. कविता (K. Kavitha) के कहने पर ही शरत रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार में शामिल हुआ। जांच एजेंसी के मुताबिक, BRS नेता के. कविता (K. Kavitha) ने शरत रेड्डी से कहा था कि वो 5 जोन में 5-5 करोड़ रुपये दे, जिसके बाफ उसके कारोबार में मदद करेंगी।

BRS नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता को लेकर 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। सोमवार को सीबीआई द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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