Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

CM Arvind Kejriwal Judicial Custody Extended : ED अधिकारियों ने कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देने की मांग की थी।
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हाइलाइट्स

  • Delhi Excise Policy Caseमें सीएम केजरीवाल की बढ़ाई न्यायिक हिरासत।

  • अब तिहाड़ जेल में रखा जायेगा सीएम अरविन्द केजरीवाल को।

CM Arvind Kejriwal Judicial Custody Extended : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने यह निर्देश दिया। ED की कस्टडी ख़त्म होने पर सोमवार को ED अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। पेशी के लिए ले जाने के दौरान सीएम केजरीवाल ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि, 'प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं है।

शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Excise Policy Case) सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि, सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि, अरविंद केजरीवाल का आचरण पूरी तरह से असहयोगात्मक रहा है और उन्होंने पूछताछ को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड साझा नहीं कर रहे हैं।"

केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह पहली बार हुआ कि भारत में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में ईडी के कदम के कारण दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड सुनवाई के अलावा, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कई दौर की मुकदमेबाजी हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पहली बार 21 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन 22 मार्च की सुबह वापस ले ली गई। केजरीवाल की जेल से रिहाई के लिए अदालती लड़ाई 22 मार्च को दिल्ली ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई।

ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद, उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। बुधवार (27 मार्च) को हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और ईडी को 2 अप्रैल तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

गौरतलब है कि, सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Excise Policy Case) में "प्रमुख साजिशकर्ता" थे। गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की उनकी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी हुई। 22 मार्च को, केजरीवाल को ईडी द्वारा न्यायाधीश बावेजा के सामने पेश किया गया, जिन्होंने शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी गई थी।

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