संदेशखाली यौन उत्पीड़न जांच याचिका पर 19 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Supreme Court Hearing in Sandeshkhali Violence : सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को संदेशखाली यौन हिंसा मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था।
Supreme Court Hearing in Sandeshkhali Violence
Supreme Court Hearing in Sandeshkhali ViolenceRaj Express
Published on
Updated on
2 min read

हाइलाइट्स :

  • याचिका में जाँच सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की मांग।

  • टीएमसी नेता पर महिलाओं ने लगाए यौन हिंसा के आरोप।

  • काफी समय से फरार हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख।

Supreme Court Hearing in Sandeshkhali Violence : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव में रहने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में जांच और उसके बाद की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ करेगी।

सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को संदेशखाली यौन हिंसा मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि, संदेशखाली यौन हिंसा की जाँच पश्चिम बंगाल के बाहर सीबीआई या एसआईटी को सौंपी जाए। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की गई थी लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था।

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों की जाँच के लिए एसआईटी गठित किये जाने की मांग की गई है। महिलाओं का कहना है कि, शाहजहां शेख जिसे चाहे उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। हालांकि, टीएमसी नेता राशन घोटाला मामले में ईडी के रेड के बाद से फरार है।

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका अधिकवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि, इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है इसलिए जांच निष्पक्ष करने के लिए सीबीआई या एसआईटी को जाँच सौंपी जानी चाहिए। इस मामले में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया था। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि, टीएमसी नेता शाहजहां शेख बन्दूक की नोक पर उनसे रेप किया करता था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com