हाई कोर्ट गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर नहीं सुना रहा फैसला - सुप्रीम कोर्ट में Hemant Soren ने कहा

Hemant Soren Petition In Supreme Court : हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की पैरवी की।
Hemant Soren Petition In Supreme Court
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हाइलाइट्स :

  • PMLA के तहत मामला दर्ज हेमंत सोरेन को किया गया था गिरफ्तार।

  • हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा।

Hemant Soren Petition In Supreme Court : दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा कि, उच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुना रहा है। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की पैरवी की।

हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस्तीफे के बाद पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनकी जगह सीएम बनाया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जून 2016 को हेमंत सोरेन समेत नौ अन्य और तीन कंपनियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, हेमंत सोरेन ने मनी लॉंड्रिंग के आरोपों से इंकार कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद जारी वीडियो में उन्होंने कहा था कि, एक साजिश के तहत "फर्जी कागजात" के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम का रुख किया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया था।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है इसलिए हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही है।

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