Delhi Liquor Scam Case: Manish Sisodia की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई
Delhi Liquor Scam Case: Manish Sisodia की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाईRaj Express

Delhi Liquor Scam Case: Manish Sisodia की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई

Delhi Liquor Scam Case में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia पिछले 14 महीनों से ED और CBI की हिरासत में है।

हाइलाइट्स:

  • चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट में डाली जमानत अर्जी।

  • 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया।

Delhi Liquor Scam Case: नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज 12 अप्रैल को सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया पिछले 14 महीनों से ED और CBI की हिरासत में है। इसके पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उनकी न्यायिक हिरासत को भी 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। अब सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल होने कोर्ट से जमानत की मांग की है।

आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी लगाने के बाद, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस भेज मामले में जवाब मांगा है। 

ED और CBI दोनों की हिरासत में सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) Delhi Liquor Scam Case में ED और CBI दोनों की हिरासत में है। दिल्ली शराब नीति केस में उन पर अनियमितताओं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क माफ करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए जाने के आरोप हैं। इस मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के चलते CBI ने 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ED ने भी CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

संजय सिंह को मिली जमानत

दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) भी जेल में थे। 6 महीने जेल में रहने के बाद, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने की शुरुआत में जमानत दे दी थी। हालांकि इस दौरान उन्हें देश से बाहर जाने और बिना बताए दिल्ली NCR से बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

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