दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ी

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येन्द्र कुमार जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

हाइलाइट्स-

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी राहत।

  • सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ी।

  • सत्येंद्र की रेग्युलर जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने होगी।

दिल्ली, भारत। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, सत्येन्द्र कुमार जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 24 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सत्येंद्र की रेग्युलर जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने होगी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने तारीख आगे बढ़ा दी, क्योंकि मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस ए एस बोपन्ना आज बेंच में मौजूद नहीं थे।

बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुनवाई करनी थी, लेकिन पीठ में शामिल जस्टिस एएस बोपन्ना सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में पीठ ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया।

आपको बता दें कि, सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया है, वो अब तक 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि, हम यह नहीं कह रहे हैं कि, ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन स्पष्ट कारण बताए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

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