दिल्‍ली में अब धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस
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दिल्‍ली में अब धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, नए नियम हुए जारी...

दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकान खोलने को लेकर नई नीति को मंजूरी मिली, जिसके तहत अब मांस की दुकानें और किसी भी धार्मिक स्थलों या श्मशान घाट के बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर होगी।

हाइलाइट्स :

  • दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकान खोलने को लेकर नई नीति को मंजूरी

  • अब मांस की दुकान और धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होना जरूरी

  • MCD की नई लाइसेंस पॉलिसी से दिल्ली के मीट कारोबारी नाराज

दिल्‍ली, भारत। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में अब धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस नहीं बिकेगा, क्‍योंक‍ि इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, अब दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकान खोलने को लेकर नई नीति को मंजूरी मिली, जिसके तहत अब मांस की दुकानें और किसी भी धार्मिक स्थलों या श्मशान घाट के बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर होगी।

मालूम हो कि, कल मंगलवार (31 अक्टूबर) को दिल्ली नगर निगम द्वार 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उसमें से मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। एमसीडी के नए प्रस्ताव के बाद अब मांस की दुकान और धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होना जरूरी है। वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा है कि, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है।

MCD की नई लाइसेंस पॉलिसी के फैसले से दिल्ली के मीट कारोबारी नाराज हैं और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि, अवैध मीट दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले 2,700 रुपए का भुगतान करना होता था। इसे बढ़ाकर अब 7,000 रुपए कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए इतना भुगतान करना मुश्किल है। अगर MCD ने लाइसेंस पॉलिसी वापस नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

मीट दुकान को लेकर अब यह रहेंगे नए नियम-

  • मीट की दुकान और किसी धार्मिक स्थल या श्मशान घाट के बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी जरूरी है, इससे कम दूरी मान्य नहीं होगी।

  • हालांकि ये दूरी तब नहीं लागू होगी, जब मीट की दुकान को लाइसेंस मिलने के बाद धार्मिक स्थल अस्तित्व में आया हो।

  • मस्जिद के आसपास, पोर्क यानि सूअर का मांस छोड़कर, अन्य मंजूर मांस की दुकाने खोली जा सकती है। इसके लिए मस्जिद कमिटी या इमाम आवदेक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना आवश्यक है।

गौरतलब है कि, MCD की ओर से यह नया नियम डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद लागू किया गया है।

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