अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज : कोर्ट ने यह भी कहा, सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद करें।
अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज
अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिजRaj Express

हाइलाइट्स :

  • ईडी की हिरासत में हैं सीएम केजरीवाल।

  • पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई थी याचिका।

अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज : दिल्ली। हाई कोर्ट ने पूर्व AAP मंत्री और पूर्व विधायक संदीप कुमार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि समान प्रार्थनाओं वाली यह तीसरी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि, हम याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा, सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद करें। ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका है जुर्माना।

इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए कई याचिका दायर की जा चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी किसी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने पिछली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि, 'कई बार हमें सार्वजनिक लाभ को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखना होता है।' एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की हिरासत में अरविन्द केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफ़ा देने से इंकार करते हुए जेल से ही सरकार चलाने का निर्णय लिया था।

इधर सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के चलते दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि, ''अब यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि, उनके पास पूरी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर पर्याप्त सामग्री है...यह शर्म की बात है।"

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