Supreme Court PIL
Supreme Court PILRaj Express

सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL, चीफ इलेक्शन कमिशनर की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति गठित करने की मांग

Supreme Court PIL : याचिका के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति में शामिल करने की मांग की गई है।

हाइलाइट्स :

  • उच्च न्यायालय में जनहित याचिका वकील गोपाल सिंह द्वारा दायर की गई।

  • CEC नियुक्ति विधेयक 21 दिसम्बर को लोकसभा से पास किया गया था।

  • 28 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा CEC नियुक्ति विधेयक को दी गई थी मंजूरी।

नई दिल्ली। उच्तम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त के विषय पर एक पीआईएल दायर की गई है। यह याचिका वकील गोपाल सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका के माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन समिति गठित करने की मांग की गई है।

जनहित याचिका के माध्यम से CEC और ईसी की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा 28 दिसंबर, 2023 को जारी राजपत्र को रद्द करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। बता दें कि, राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय का क्षेत्र विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 21 दिसम्बर को लोकसभा से पास किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि, क्या संसद या किसी विधान सभा के पास इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए गजट अधिसूचना या अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। खासकर तब जब फैसला एक संविधान पीठ द्वारा दिया गया हो।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति में शामिल करने की मांग की गई है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com