हाइलाइट्स-
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने।
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में 4 दोषियों को मिली जमानत।
दिल्ली HC बोला- वो 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं।
दिल्ली, भारत। दिल्ली में 2008 में हुए टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड के चारों आरोपियों को जमानत दे दी है।
बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन ने सजा को रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, इस मामले के आरोपी 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया और जमानत दे दी। मामले में हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों द्वारा दायर अपील पर जवाब देने को कहा था।
बता दें, दिल्ली की निचली अदालत ने 26 नवंबर, 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 3(1) के तहत दोषियों को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जानकारी के लिए बता दें कि, सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे अपनी कार में काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उसकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था। इस मामले में पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था।
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