SC ने AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है।
SC ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
SC ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षितRE

हाइलाइट्स :

  • सुप्रीम कोर्ट में आज AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की

  • कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

दिल्‍ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपों के चलते सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में है। अब आज कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में अब देखना यह है कि, कोर्ट अपने फैसले में सत्येंद्र जैन की रिहाई का फैसला सुनाता है या फिर वे जेल में ही रहेंगी।

 इससे पहले बीते मंगलवार को सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी थी और अगले आदेश तक उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रखा था। मई 2022 में सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में है।

क्‍या है पूरा मामला :

बता दें कि, AAP नेता सत्येंद्र जैन 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं, अप्रैल के महीने में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत सत्‍येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।

AAP नेता सत्येंद्र जैन पर यह कथित आरोप हैं कि, ''उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा, कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। उनके पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे।''

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com