Supreme Court : शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अजित पवार गुट को 'असली' NCP के तौर पर मान्यता देने के भारत के ECI के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
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हाइलाइट्स-

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।

  • शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।

दिल्ली, भारत। चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताने के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अजित पवार गुट को 'असली' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के तौर पर मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कही यह बात:

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, "चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश लागू रहेगा, जिसमें शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। इस मौके पर कोर्ट ने यह भी कहा कि, शरद पवार नए चुनाव चिह्न के आवंटन के लिए चुनाव आयोग का रुख कर सकते। इसे आवेदन के एक सप्ताह के भीतर दर्ज करना होगा।"

इससे पहले चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाया था कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। आयोग ने अजित के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न 'घड़ी' भी आवंटित किया था। इससे पहले 16 फरवरी को पवार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि, शरद पवार गुट के विधायकों को व्हिप का सामना करना पड़ सकता है, जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुट द्वारा जारी किया जा सकता है।

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