हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को जारी किए फीस संबंधी निर्देश

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को जारी किए फीस संबंधी निर्देश
हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को जारी किए फीस संबंधी निर्देशSocial Media

राज एक्सप्रेस। हरियाणा सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, वे विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में अनुपालना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 की असामान्य स्थिति के कारण स्थगित कर दिए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल तथा मई 2020 माह की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाऊन के मद्देनजर इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए। बाद में, यह दो माह की ट्यूशन फीस आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करवा ली जाए।

बता दें कि हरियाणा में सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्धि न करने लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क न वसूलने, स्कूल यूनिफार्म व पाठ्य-पुस्तकों में बदलाव न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com