जम्मू-कश्मीर में एक और ऐतिहासिक फैसला, शादी करने से मिलेगा मूल निवासी
जम्मू-कश्मीर में एक और ऐतिहासिक फैसला, शादी करने से मिलेगा मूल निवासीSocial Media

जम्मू-कश्मीर में एक और ऐतिहासिक फैसला, शादी करने से मिलेगा मूल निवासी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में बदलाव कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत स्थानीय महिला से शादी करने वाले किसी भी बाहर के पुरुष को यहां का निवासी माना जाएगा।

जम्मू-कश्मीर, भारत। पिछले सालों में जम्मू-कश्मीर में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में बदलाव कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहां, अब तक चले आरहे नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया गया है। इस फैसले के मुताबिक, यहां की स्थानीय महिला से शादी करने वाले किसी भी बाहर के पुरुष को यहां का निवासी माना जाएगा।

शादी करने से मिलेगा मूल निवासी :

दरअसल, जम्मू और कश्मीर में अबतक चले आरहे नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए फैसला लिया गया है कि, केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि, अब तक यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि पहले जम्मू-कश्मीर में केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र देने के योग्य माना जाता था। साथ ही किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को यहां का मूल निवासी नहीं दिया जाता था। इस मामले में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को फैसला लिया।

जम्मू-कश्मीर की सरकार का फैसला :

जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया गया है और अब जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब केंद्र शासित प्रदेश की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा और वह आवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

सरकार के आदेश :

बताते चलें, जम्मू-कश्मीर के आवास प्रमाण पत्र नियम 2020 के तहत अब सरकार ने एक नया खंड जोड़ दिया है। जिससे बाहर के पुरुषों को मूल निवासी प्राप्त करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सरकार ने इस मामले जानकारी देते हुए आदेश जारी कर कहा है कि, 'अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश GAD के आयुक्त/सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी किया है। बता दें कि अबतक केवल राज्य की महिलाओं को ही यहां का स्टेट सब्जेक्ट मानकर डोमिसाइल दिया जाता था।'

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