मानहानि मामले में Rahul Gandhi को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Jharkhand HC Rejects Rahul Gandhi's Petition : अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा, वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Jharkhand HC Rejects Rahul Gandhi's Petition
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हाइलाइट्स

  • राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान।

  • जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी शिकायत।

  • अब राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में चलेगा ट्रायल।

Jharkhand HC Rejects Rahul Gandhi's Petition : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाया है। उनकी याचिका को शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ HC में राहुल गांधी द्वारा याचिका दाखिल की गई थी।

दरअसल, राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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