झारखंड उच्च न्यायालय ने BJP सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार FIR को किया रद्द

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ी बड़ी खबर है कि, हाईकोर्ट ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी चार एफआईआर को रद्द कर दिया।
BJP सांसद निशिकांत दुबे
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हाइलाइट्स-

  • BJP सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत।

  • निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार FIR की रद्द।

रांची, झारखंड। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी चार प्राथमिकी को रद्द कर दिया। इससे पहले इन मामलों में हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।

बता दें कि, निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की। बता दें, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन के चार अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे।

निशिकांत दुबे ने दी अपनी प्रतिक्रिया:

वहीं, कोर्ट के आदेश को लेकर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। निशिकांत दुबे ने पोस्ट में लिखा है कि, "मधुपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हंसेडी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना कर मेरे उपर चार केस देवघर जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज किया था। आज झारखंड हाईकोर्ट ने सभी केस को रद्द कर राज्य सरकार के लताड़ लगाई, सत्य सुदंर है और साक्षात शिव हैं।"

आपको बता दें कि, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए, बयानों के बाद दर्ज की गई थी। इसे रद्द करने की मांग लेकर भाजपा सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इन मामलों में हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।

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