झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका की खारिज

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनRaj Express

हाइलाइट्स-

  • झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका की खारिज।

  • हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे।

रांची, झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले 22 फरवरी को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि, इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, इस मामले में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से बजट सत्र में शामिल होने को लेकर ईडी कोर्ट से अनुमति की मांग की थी। ईडी कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से ईडी कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई।

आपको बता दें कि, सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 13 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इससे पहले सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com