झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ED से मांगा जवाब, 12 फरवरी को अगली सुनवाई

Jharkhand HC Hearing On Hemant Soren Petition : उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने की।
Jharkhand HC Hearing On Hemant Soren Petition
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हाइलाइट्स :

  • प्रवर्तन निदेशालय को 9 फरवरी तक दाखिल करना होगा जवाब।

  • 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने किया थी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार।

  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए HC जाने का दिया था आदेश।

Jharkhand HC Hearing On Hemant Soren Petition : रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी हालांकि, ईडी को उच्च न्यायालय में 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करना होगा। ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर हेमंत सोरेन ने न्यायालय में याचिका लगाई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायलय और सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाईं थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस याचिका पर सुनवाई इस इंकार करते हुए हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय में ही अपील करने को कहा था।

झारखण्ड उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने की थी। वकील धीरज कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अदालत ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किये जाने पर ईडी अधिकारियों से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि, यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें है। हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं।

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