हाइलाइट्स :
झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाली
कोर्ट ने मामले के अंतिम निष्पादन के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की
ED को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
झारखंड, भारत। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आज सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश :
दरअसल, इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से ED को दो सप्ताह में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल रिट पिटीशन एवं संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अब कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की :
बता दें कि, आज हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की एवं हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से दाखिल संशोधन पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। तो वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ED की ओर से अतिरिक्त वकील जनरल एसवी राजू, हाई कोर्ट के अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।
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