हाइलाइट्स-
झारखंड हाईकोर्ट से पंकज मिश्रा को लगा बड़ा झटका।
कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को किया खारिज।
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हैं पंकज मिश्रा।
रांची, झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें, अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज का दी है।
बता दें कि, पंकज मिश्रा के जमानत याचिका पर 8 फ़रवरी को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से बहस चली। इसके बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने 8 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि, साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 19 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा पर आरोप है कि, साहिबगंज में 1 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक के अवैध खनन में उनकी संलिप्तता है। फिलहाल पंकज मिश्रा होटवार जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा के द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हए बेल देने से इनकार कर दिया है।
ऐसा पहली बार नहीं है, जब पंकज मिश्रा ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पहली बार निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद फिर पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत में पहुंची। जिसे ईडी की स्पेशल कोर्ट ने दूसरी बार भी खारिज कर दी थी। उसकी ओर से दोबारा जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की गई। जिसे हाइकोर्ट ने दूसरी बार सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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