RJD अध्यक्ष लालू यादव को चाईबासा बेल ट्रेजरी केस में बेल, लेकिन रहेंगे जेल

बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। वहीं, लालू यादव की जमानत पर आरजेडी ने ट्वीट कर कही ये बात...
RJD अध्यक्ष लालू यादव को चाईबासा बेल ट्रेजरी केस में बेल, लेकिन रहेंगे जेल
RJD अध्यक्ष लालू यादव को चाईबासा बेल ट्रेजरी केस में बेल, लेकिन रहेंगे जेलSocial Media

बिहार, भारत। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि, चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी (कोषागार) केस में जमानत मिल गई है।

झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत :

झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई में चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी केस को लेकर लालू यादव को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव की जमानत होना काफी अहम है। हालांकि, लालू अभी जेल से नहीं निकलेंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है।

लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि, ''2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है। 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं। दुमका केस जमानत मिलने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल सकते हैं। 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है।''

आरजेडी ने ट्वीट में लिखा :

लालू यादव की जमानत पर आरजेडी ने ट्वीट करके कहा, ''लालू प्रसाद जी को आधी सजा अवधि पूर्ण होने पर चौथे केस में जमानत मिल गयी है। अभी एक केस बाक़ी है जिसकी आधी सजा अवधि 9 नवंबर को पूर्ण होने पर वो बाहर आ सकेंगे, अनेक बीमारियों और उम्र के बावजूद भी नीतीश-बीजेपी ने तिकड़म कर उन्हें बाहर नहीं आने दिया।''

दरअसल, दुमका मामले लालू यादव को सात साल की सजा हुई है, जिसमें उनकी आधी अवधि 9 नवंबर को पूरी होगी। अगर दुमका मामले में आरजेडी सुप्रीमों को राहत तो मिलती है तो वो जेल से बाहर आ पाएंगे।

जमानत के लिए डाली थी अर्जी :

गौरतलब है कि, चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी। वहीं, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि, अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी है। इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी और आज लालू यादव को चाईबासा केस में जमानत मिल गई।

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