ग्वालियर : 7 दिन का कर्फ्यू, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी आपूर्ति

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : कोरोना संक्रमण का जिस तेजी से एकाएक बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए प्रशासन के सामने टोटल लॉकडाउन (कर्फ्यू) लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था।
7 दिन का कर्फ्यू, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी आपूर्ति
7 दिन का कर्फ्यू, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी आपूर्तिRaj Express

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कोरोना संक्रमण का जिस तेजी से एकाएक बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए प्रशासन के सामने टोटल लॉकडाउन (कर्फ्यू) लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। प्रशासन ने छूट दी तो बाजारों में इस कदर भीड़ बढ़ गई, जैसे कोरोना का वायरस ग्वालियर से निकल चुका है। इस भीड़ का असर यह रहा कि ग्वालियर में एकाएक कोरोना के मरीजों की संख्या खासी बढ़ गई। इस बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है ओर 7 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इस कर्फ्यू में बिना काम के किसी के भी निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

शहर में शुरुआत में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी कम आ रही थी, लेकिन एक सप्ताह से कोरोना का संक्रमण ऐसा फैला कि दो दिन में ही शहर में 300 से अधिक मरीज सामने आएं। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ने की चैन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती रहेगी ओर उसके लिए सुबह के समय कुछ चीजों की दुकानें कुछ घंटों के लिए खोले रखने की अनुमति भी है, लेकिन इस दौरान सड़कों पर पुलिस सख्त निगाह रखेगी ओर जो बिना मास्क लगाए निकलें, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है।

कर्फ्यू में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद :

  • मेडिकल की दुकानें शासकीय अस्पताल परिसर तथा निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम में स्थित मेडिकल दुकाने खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त समस्त फुटकर मेडिकल स्टोर सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा होलसेल मेडिकल स्टोर शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।

  • शहर में दूध डेयरी, अण्डा, ब्रेड एवं न्यूज पेपर का वितरण दुकानें एवं अन्य माध्यमों से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा।

  • देशी-विदेशी मदिरा (शराब) की दुकाने बंद रहेंगी।

  • होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल, रेस्टॉरेंट एवं सभी बाजार भी बंद रहेंगे।

  • धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे।

  • ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आवाजाही (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी को छोड़कर) बंद रहेगी।

  • फल, सब्जी का विक्रय, पीडीएस का वितरण एवं होमडिलीवरी के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा, लेकिन आदेश जारी होने तक उक्त गतिविधियां बंद रहेंगी।

नियमित समयसीमा में यह रहेगी व्यवस्था :

  • एटीएम खुले रहेंगे।

  • बैंक, बीमा, फायनेंस कम्पनी के कार्यालय केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए खुल सकेंगे। आमजन का प्रवेश वर्जित रहेगा।

  • अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

  • माल वाहक वाहनों का परिवहन हो सकेगा।

  • मेडीकल इमरजेंसी एवं अतिआवश्यक परिस्थिति में अन्तराज्यीय एवं अन्तर जिला बसों/ निजी वाहनों से यात्रियों का आवागमन हो सकेगा।

  • सभी गैस एजेंसियां एवं गैस वितरण का कार्य जारी रहेगा।

नियमित समयसीमा में ये खुले रहेंगे पेट्रोल पंप :

  1. नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, ट्रांसपोर्ट नगर से रायरू बायपास

  2. दीनदयाल नगर से बरेठा तक तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप

  3. वैश्य एंड मुखर्जी पेट्रोल पंप रेल्वे स्टेशन के पास

  4. वैश्य एंड मुखर्जी पेट्रोल पंप न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे

  5. ग्वालियर सहकारी, दुग्ध संघ गोले का मंदिर

  6. यश ऑटो मोबाइल गोले का मंदिर

  7. पुलिस, वेलफेयर बहोड़ापुर

  8. एसएएफ कम्पू

  9. इन्दू फिलिंग स्टेशन गुड़ा गुड़ी का, नाका लश्कर

  10. शारदा फयूल पंप गोले का मंदिर

  11. सैनिक सर्विस स्टेशन, मेला रोड

  12. संस्कृति फिलिंग स्टेशन कलेक्टर कार्यालय के सामने ओहदपुर, सिटी सेंटर

  13. सुदर्शन पेट्रोल पंप हनुमान चौराहा ग्वालियर

  14. मिश्रा, फिलिंग स्टेशन सिटी सेंटर ग्वालियर

  15. इन्जीनियर्स सर्विस स्टेशन,थाटीपुर

  16. मैसर्स केशर सर्विसेस, रेसकोर्स रोड, ग्वालियर

  17. मेसर्स, विवेक ऑटोमोबाइल्स बहोड़ापुर

  18. गोपांचल फिलिंग स्टेशन हजीरा

  19. साइराम फिलिंग स्टेशन

  20. डीलक्स मोटर्स सनातन धर्म मंदिर

  21. बी., पी.सेल्स मुरार

  22. अलापुर पेट्रोलियम

भोजन की आवश्यकता होने पर करें सम्पर्क :

किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होने पर वह राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से उनके व्हाट्स-एप मोबाइल नं. 9425136317 पर संपर्क कर सकता है।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई :

  • नगरीय सीमा क्षेत्र में सभी बाजारों, गली मोहल्लों में आकरण घूमते पाए जाने पर कोरोना वांलियटर्स के रूप में तीन दिवस के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी।

  • व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगी।

  • सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

  • सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की दशा में 1000 रुपाए का आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा।

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