अटल प्रगति पथ निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली को मंजूरी

भोपाल, मध्यप्रदेश : वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला-बदली कर उपलब्ध करायी जाना है। यह कार्य दिसंबर-2021 तक पूरा किया जाना है।
अटल प्रगति पथ निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली को मंजूरी
अटल प्रगति पथ निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली को मंजूरीSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में 4-लेन अटल प्रगति पथ का भारतमाता परियोजना में निर्माण के लिऐ निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली करने के संबंध में निर्णय लिया गया। अटल प्रगति पथ परियोजना विशेष निर्माण कार्य में अर्जित की जाने वाली प्रभावित निजी भूमि के मूल्य से समतुल्य दोगुनी राशि की शासकीय भूमि अदला-बदली में प्रभावित व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई। साथ ही परियोजना में आने वाली भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्य से दोगुनी राशि प्रभावित भूमि स्वामी को देने की अनुमति दी गई।

अटल प्रगति पथ मध्यप्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। पथ की कुल लंबाई मध्यप्रदेश में 313 किलोमीटर है। इस पथ को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना में 4-लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य की ओर से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल 3093 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। तीनों जिलों में 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सितंबर, 2020 में हस्तांतरित कर दी गई है। कुल 270 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रचलित है। परियोजना में 1300 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हो रही है। वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला-बदली कर उपलब्ध करायी जाना है। यह कार्य दिसंबर-2021 तक पूरा किया जाना है।

मिल्क पावडर प्लांट :

कैबिनेट ने इंदौर दुग्ध संघ में 80 करोड़ 14 लाख 79 हजार की लागत से 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पावडर प्लांट की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का ऋण एनसीडीसी से प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन देने तथा उक्त ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार के प्रत्याभूति नियम 2009 के अधीन शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

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