इंदौर में मकान मालिकों के किराया वसूलने पर रोक

कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर इंदौर में मकान मालिकों के द्वारा अपने किराएदार से किराए की वसूली करने पर रोक लगा दी है।
इंदौर में मकान मालिकों के किराया वसूलने पर रोक
इंदौर में मकान मालिकों के किराया वसूलने पर रोकKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस I कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर इंदौर में मकान मालिकों के द्वारा अपने किराएदार से किराए की वसूली करने पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता विधान 1973 की धारा 144 के तहत जिले में मकान मालिक द्वारा किराया वसूली पर रोक लगा दी है तथा छात्रावास संचालकों को छात्रावासी विद्यार्थियों को भोजन भी देने के निर्देश दिये हैं।

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है तथा लगभग लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोराना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महामारी घोषित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जारी एडवायजरी अनुसार इस सक्रांमक रोग को रोकने के हेतु इंदौर जिले में भी एतिहात बतौर मानव स्वास्थ्य के प्रति संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस रोग से बचाव तथा रोकथाम हेतु वर्तमान में पूर्णतया लॉकडाउन होने से अनेक व्यवस्थाएं स्थगित हैं।

ऐसी स्थिति में भी यह देखने में आ रहा है कि बाहर से आये अध्ययन हेतु आये छात्र, छात्राओं, निम्न व मध्यम आय वर्ग के किरायेदार, जो इंदौर जिले में होस्टलों, मकानों में किराये से निवास कर रहे हैं, उनके होस्टल संचालकों, मकान मालिकों द्वारा किराये के भुगतान किये जाने हेतु परेशान किया जा रहा है। वर्तमान में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से भी व्यवस्थायें स्थगित होने से इस तरह के अनेक कठिनाई आ रही हैं।

उक्त स्थिति के पश्चात भी कुछ होस्टल संचालकों, मकान मालिकों द्वारा किराये की राशि हेतु किरायेदारों को परेशान किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही बाहर से अध्ययन हेतु छात्र/छात्राओं का खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com