कलेक्टर ने जारी की 'धारा 144', नहीं लगेंगी अस्थाई दुकाने
कलेक्टर ने जारी की 'धारा 144', नहीं लगेंगी अस्थाई दुकाने Syed Dabeer Hussain - RE

भोपाल कलेक्टर लवानिया ने जारी की 'धारा 144', नहीं लगेंगी अस्थाई दुकाने

कलेक्टर श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए। इज्तिमा मार्गो और स्थलों पर अस्थाई दुकाने नहीं लगेंगी। एसडीएम की अनुमति से ही दुकान लगाई जाएं।

भोपाल, मध्य प्रदेश। कोरोना के भारत में एंट्री करने के बाद लगभग बहुत सी चीजे बदल गई थी। हालांकि, अब सभी ने कोरोना के साथ रहने की आदत बना ली है। क्योंकि, इस महामारी का अंत भले नहीं हुआ हो, लेकिन अब देश में सबकुछ पहले की तरह ही होने लगा है, चाहे वो किसी कार्यक्रम का आयोजन हो या कोई अन्य महोत्सव। वहीं, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना काल के पूरे दो साल बाद इज्तिमा लगने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

दो साल बाद लगेगा इज्तिमा :

दरअसल, प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूरे दो साल बाद 18 नवंबर से 21 नवंबर के बीच इज्तिमा लगने वाला है। बता दें, यह एक मेले की तरह ही होता है जो कि, घासीपुरा इस्लाम नगर ईंटखेड़ी बैरसिया रोड पर लगने वाला है। जैसा की सभी जानते हैं इज्तिमा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी कारण इस रोड पर ज्यादातर भारी भीड़ और जाम जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस क्षेत्र के लिए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इज्तिमा रोड के आसपास और सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यदि किसी को दुकान लगनी है तो उसे SDM से अनुमति लेना होगा, अनुमति मिलने पर ही वह दुकानें लगा सकेगा।

भोपाल कलेक्टर के आदेश :

बताते चलें, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस मामले में गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशॉन के मुताबिक, 'इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर के क्षेत्र में कोई भी अस्थायी दुकान नहीं लगाई जाएगी। इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों पर दुकानें लगाए जाने के संबंध में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा।' बता दें इस बारे में जानकारी कलेक्टर भोपाल के ट्वीटर अकाउंट द्वारा ट्वीट कर दी।

कलेक्टर श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए इज्तिमा मार्गो और स्थलों पर अस्थाई दुकाने नहीं लगेंगी एसडीएम की अनुमति से ही दुकान लगाई जाएं भोपाल में इस वर्ष सालाना तबलीगी इज्तिमा ग्राम घासीपुरा इस्लामनगर ईटखेडी में दिनांक 18 से 21 नवंबर के बीच प्रस्तावित है।

कलेक्टर भोपाल

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