भोपाल: जिम खोलने को लेकर कलेक्टर ने निर्देश किए जारी, देना होगा शपथ पत्र

भोपाल, मध्यप्रदेश: अनलॉक में जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई थी जिसे लेकर राजधानी में कलेक्टर द्वारा दिशा - निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं।
जिम खोलने को लेकर कलेक्टर ने निर्देश किए जारी
जिम खोलने को लेकर कलेक्टर ने निर्देश किए जारीSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में व्याप्त महामारी कोरोना का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के चलते थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ संकट के दौर में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ रियायत दी जा रही है इस बीच ही अनलॉक में जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई थी जिसे लेकर राजधानी में कलेक्टर द्वारा दिशा - निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं।

कलेक्टर ने जारी किए नए दिशा - निर्देश

इस संबंध में, जहां राजधानी में जिम और योग केन्द्रों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है, वहीं इसके साथ ही नियमों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए है। जिसमें संचालकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए अगर हुई तो संबंधित संस्था और केंद्र को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। दोषी संस्था के मालिकों और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करने के साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

फिटनेस सेंटर खोलने को लेकर लेनी होगी अनुमति, देना होगा शपथ पत्र

इस संबंध में, प्रदेश में जारी निर्देश में कहा गया कि, फिटनेस सेंटर खोलने के पहले एसडीएम से अनुमति लेना होगी। अनुमति पत्र को सेंटर के बाहर चस्पा करना होगा। जिसकी समस्त जानकारी और सेंटर में आने वाले लोगों की संख्या रोजाना रजिस्टर पर लिखना अनिवार्य है।इसके साथ ही संस्था में स्पा, सोना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रखने का शपथ पत्र देना होगा, वहीं संस्था में सभी उपकरण आपस में 6 फीट से अधिक दूरी पर रखना होगा।संस्था के एंट्री पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करूंगा।एंट्री पर हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनर एवं एपीओ-2 रजिस्टर में नोट किया जाएगा आदि जानकारी शपथ पत्र में लिखनी होगी।

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