बहुत ज्यादा ध्वनि तीव्रता और घातक रसायन के पटाखे प्रतिबंधित
बहुत ज्यादा ध्वनि तीव्रता और घातक रसायन के पटाखे प्रतिबंधितRaj Express

ध्यान रहे : बहुत ज्यादा ध्वनि तीव्रता और घातक रसायन के पटाखे प्रतिबंधित

भोपाल, मध्यप्रदेश : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले में लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

हाइलाइट्स :

केवल ग्रीन पटाखों के प्रयोग की अनुमति।

आतिशबाजी की अनुमति रात 8 बजे से 10 बजे तक।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले में लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार केवल ग्रीन पटाखे के ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग की अनुमति रहेगी।

दिवाली की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। लड़ी में बने पटाखे और जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 मीटर डेसीबल से अधिक हो, इस तरह के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। एंटीमोनी, लिथियम, मरक्युरी, आर्सेनिक, लीड, स्ट्रोंटियम चारोमेट का जिन पटाखों के निर्माण में किया गया हो उसका किसी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा। पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन और बिना लायसेंस के विक्रय नहीं किए जा सकते हैं। जिले के विभिन्न शांति क्षेत्रों के भीतर 100 मीटर की दूरी तक पटाखों के परिवहन, भण्डारण, विक्रय और फोडऩे पर प्रतिबंध रहेगा।

सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति :

दीपावली व गुरूपर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं क्रिसमस की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित समय का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त टीम करेगी मॉनीटरिंग :

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों का संयुक्त दल अपने-अपने क्षेत्र के आतिशबाजी दुकानों, निर्माण स्थलों, भण्डारण स्थलों इत्यादि का निरीक्षण करेंगे एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अक्षरश: पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका निगम, भोपाल एवं नगर पालिका, बैरसिया द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा इस संबंध में जन - जागरूकता का कार्य वृहद स्तर पर किया जाएगा।

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