भोपाल: प्रदर्शन मामले में फंसे MLA आरिफ मसूद को मिली अग्रिम जमानत,आदेश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से आज शुक्रवार अग्रिम जमानत मिल गई है।
प्रदर्शन मामले में फंसे MLA आरिफ मसूद को मिली अग्रिम जमानत
प्रदर्शन मामले में फंसे MLA आरिफ मसूद को मिली अग्रिम जमानतSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां अब तक टला नहीं है वहीं दूसरी तरफ संक्रमण काल के बीच कई मामले सामने आते जा रहे हैं इस बीच ही प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से आज शुक्रवार सुबह अग्रिम जमानत मिल गई है। जिसे लेकर आदेश जारी किया गया है।

हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक मसूद ने कही बात

इस संबंध में, मामले के तहत विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है जिसे लेकर उनके वकील अजय गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही आदेश की कापी भी मिल जाएगी। वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि, मुझे उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है मैं पहले भी कह चुका हूं कि, न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। जब मुझे वारंट जारी हुआ जिसमे फरार शब्द का प्रयोग किया गया था मैं न्याय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं जब जरूरत होगी मैं न्यायालय में पेश हो जाऊंगा। बताते चलें कि, मसूद ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो वे कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई का समय दिया था।

धारा 144 के उल्लंघन का केस हुआ था दर्ज

इस संबंध में आपको बताते चलें कि, फ्रांस में हुई आतंकी घटना के विरोध में इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद ने भीड़ को एकत्रित कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया था जिसे लेकर तलैया पुलिस ने इस मामले में पहले धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत 7 लोगों पर FIR की गई।

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