कोरोना लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री ने किया ESMA Act लागू

कोरोना संकट से बचाव के लिए, लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (ESMA) लागू किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानSocial Media

राज एक्सप्रेस। कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्पूर्ण प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) लागू किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, नागरिकों के हित को देखते हुए COVID19outbreak के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) जिसे ESMA या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

बुधवार को गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट से बचाव के लिए देशभर में लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू करने को कहा था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि आवश्यक वस्तुओं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किये जाने चाहिए। इन उपायों के तहत स्टॉक सीमा तय करने, मूल्यों का निर्धारण, उत्पादन बढ़ाना और डीलरों, अन्य के खातों की जांच आदि शामिल है।

क्या है यह कानून :-

आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही का प्रावधान है।

ESMA Act सरकार के पास एक ऐसा कानून है जिससे वह चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को पूर्ण तरीके से बंद कर सकती है। सरकार विशेषकर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी, नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है।

एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

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