पेसा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में CM ने कहा
पेसा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में CM ने कहाSocial Media

पेसा सामाजिक समरसता के साथ धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलेगा: CM चौहान

मध्यप्रदेश : पेसा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में CM ने कहा कि, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2023 से पेसा के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है।

मध्यप्रदेश। पेसा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2023 से पेसा के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है। पेसा सामाजिक समरसता के साथ धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलेगा। इस कार्यशाला में आगे सीएम ने कहा कि, शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना पुलिस का कर्तव्य है।

मध्यप्रदेश में 15 नवंबर से पेसा के नियम लागू

सीएम ने एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में पेसा कानून अधिनियम के संबंध में आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ कर पेसा एक्ट से जुड़े प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, पेसा एक्ट कोई कर्मकांड नहीं, इससे जनजातीय वर्ग का जीवन बदलेगा। संपन्न वर्ग अलग दुनिया बना लेता है। पिछड़े लोग अधिक पिछड़ जाते हैं। हमें यह स्थिति बदलनी थी।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि, पेसा नियम के लागू होने से मध्यप्रदेश 89 विकासखंड में आदर्श बनेगा। इससे गाँव में पंचायतें सशक्त होंगी। वनोपज का मामला हो, राजस्व का काम हो या फिर श्रमिकों की समस्याएं। बेटियां कठनाईयों में न पड़ें। खनिज पट्टे भी जनजातीय लोगों को मिलें। इसके लिए प्रशासन सजग हो। मास्टर्स ट्रेनर्स नींव के पत्थर हैं। प्रशासनिक अमला सकारात्मक मानसिकता बनाएं, वनमंडलाधिकारी भी जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन के अधिकार दिलवाने सक्रिय हों। जनजातीय लोगों का जीवन स्तर सुधारें।

जनजातीय बहुल विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्र के लागू होगा पेसा नियम: CM

सीएम चौहान ने कहा कि, पेसा नियम किसी के विरोध में नहीं हैं। यह सिर्फ जनजातीय बहुल विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी शामिल हैं। भारिया जनजातीय सस्ते दाम पर चिरोंजी बेचने को विवश होते हैं। उनका शोषण नहीं होना चाहिए। सामाजिक समरसता से सामाजिक क्रांति आएगी। पेसा नियम की आवश्यक जानकारी संबंधित विभागों और अमले को दी जा रही है। राजस्व, वन, जल संसाधन, कृषि, आबकारी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सीएम ने कहा कि, राज्य शासन के मंतव्य के अनुसार पेसा नियम का संदेश और जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। कमजोर वर्ग, गरीबी के आधार पर लाभ के पात्र हैं। इनका हक हड़पने वालों को नेस्तनाबूत करें। दोषी लोगों को नौकरी से बाहर कर जेल भेजें। भ्रष्टाचार व अवैध नशे का कारोबार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, 31 दिसंबर तक ग्राम सभाएं जरूरी कार्यवाही पूरी करें। सभी विभाग संवेदनशील होकर जुट जाएं। सोशल मीडिया से पेसा नियमों को प्रचारित करें, 4 दिसंबर को इंदौर में जनजातीय नायक टंट्या मामा जी की स्मृति में होने वाले कार्यक्रम में व्यापक सहभागिता करें।

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