कोरोना की नई गाइडलाइन : विवाह में 300 और अंतिम संस्कार में 200 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल
भोपाल, मध्यप्रदेश। गृह विभाग ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह में दोनों पक्षों के कुल 300 और अतिंम संस्कार में 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह या जिसमें भी जनसमूह एकत्र होता है, ऐसे सभी आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के दायरे में आने वाले आठ जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। प्रदेश में रात 11 से सुबह 6.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
किस पर प्रतिबंध और क्या खोला गया :
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिसमें भी जनसमूह एकत्र होता है , ऐसे सभी आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए लोकसभा- विधानसभा उपचुनाव से संबधित आठ जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे।
समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 फीसदी की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 फीसदी क्षमता के साथ कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित होंगे। कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों के संचालकों करना जरूरी होगा। समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता से 50 फीसदी की उपस्थिति की सीमा निर्धारित की गई है।
सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजि कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एंव थियेटर कुल क्षमता के 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ संचालित किए जा सकते हैं। सभी को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा।
समस्त प्रकार के उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं।
जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केंद्रों को संचालन 15 अक्टूबर से 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं।
स्टेडियम एंव स्वीमिंग पूल को खोला जा सकता है, लेकिन खेल आयोजनों में 50 फीसदी ही दर्शकों की उपस्थिति की बाध्यता रहेगी।
सभी रेस्टोरेंट एंव क्लब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना ही होगा।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि अथवा व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
अंतिम संस्कार में अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर यात्रा के लिए व्यक्ति स्वंत्रत होंगे। साथ मालवाहक वाहन भी राज्य में आवागमन कर सकते है।
राज्य के सभी जिलों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइर्ट कर्फ्यू रहेगा।
गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में सिर्फ स्थानीय नागरिकों द्वारा ही 50 फीसदी क्षमता की उपस्थिति में किया जा सकता है। आयोजन की सूचना जिला कलेक्टर को देना होगी। बड़े और व्यावसायिक स्तर के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
किसी प्रकार के आयोजनों, समारोहों में डीजे, बैण्डबाजे की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दी जाएगी। जिसमें रात दस बजे तक ही डीजे, बैण्डबाज या अन्य साउड सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।
रावण दहन के पूर्व श्रीराम के चल समारोह को प्रतिकात्मक रूप से ही निकाला जा सकता है। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क् और सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति को जिला कलेक्टर स्वयं के विवेकानुसार अनुमति दे सकते हैं। रामलीला का आयोजन मैदान या हॉल की कुल क्षमता से 50 फीसदी दर्शक ही शामिल होंगे। रावण दहन के बड़े स्तर पर होने वाले आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी।
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