दिन पर दिन बढ़ रही पूर्व मंत्री की मुश्किलें, 4 मामलों में मिली सजा

मध्यप्रदेश में चैक बाउंस के साथ चार मामलों में अदालत ने पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को सुनाई सजा।
 सुरेंद्र पटवा को 4 मामलों में मिली सजा
सुरेंद्र पटवा को 4 मामलों में मिली सजाPriyanka Yadav - RE

राज एक्सप्रेस। सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने चैक बाउंस के चार मामलों में पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को छः माह के कारावास और 45 लाख रुपए के प्रतिकर की सजा सुनाई है। सुरेंद्र पटवा ने अपने कामकाज के लिए वर्ष 2017 में परिवादी संजय जैन से 9 लाख, माया से 6 लाख 50 हजार, सारिका जैन से 9 लाख 50 हजार और अनिता देवी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे।

उधार लिए गए रुपयों के भुगतान के लिए सुरेंद्र पटवा ने संजय, माया, सारिका और अनिता को जो चेक दिए थे, वो भुगतान के लिए बैंक में पेश किए जाने पर बाउंस हो गए थे। इस पर संजय, माया, सारिका और अनिता ने लीगल नोटिस भेज कर सुरेंद्र पटवा से उधार लिए गए रुपयों का भुगतान करने की मांग की थी। जब सुरेंद्र पटवा ने भुगतान नहीं किया तो संजय, माया, सारिका और अनिता ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस के मुकदमे पेश किए थे। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र पटवा की जमानत अर्जी को मंजूर कर उन्हें 50-50 हजार रुपए की जमानत पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए।

कर्जा वसूली के लिए बीजेपी MLA का बंगला हुआ था नीलाम

पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा लगातार सुर्खियों में हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि यह कार्रवाई लोन नहीं चुकाए जाने पर की गई थी। डीएम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। कुर्की के दौरान पटवा खुद भी मौके पर पहुंच गए थे। कुर्की की कार्रवाई के बाद संपत्ति सुपुर्दनामे पर सौंप दी गई थी।

क्या था पूरा मामला जानकारी के अनुसार जयपुर की एक कंपनी से भाजपा और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने लगभग 14 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था। जब उन्होंने लोन नहीं लौटाया तो कंपनी ने आर्बिट्रेशन में कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि ऋत्विक फाइनेंस जयपुर का उन पर 14 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर कोर्ट ने वसूली वारंट जारी किया। विधायक पटवा भी अपने गुलमर्ग कॉलोनी स्थित घर पहुंचे थे। कोर्ट के कर्मचारियों द्वारा कुर्की की कार्रवाई की। इससे पहले पटवा को चेक बाउंस के दो मामलों में गठित कोर्ट ने छह-छह माह की सजा समेत 30 लाख बतौर क्षतिपूर्ति चुकाने की सजा सुनाई थी।

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पूर्व मंत्री पटवा पहले भी घिर चुके है चेक बाउंस के मामले में

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