कोविड को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देशों से कराने होंगे चुनाव
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इंदौर : कोविड को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देशों से कराने होंगे चुनाव

इंदौर, मध्य प्रदेश : जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने की समीक्षा।

इंदौर, मध्य प्रदेश। जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कोविड महामारी के चलते भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा के उपाय, एहतियाती प्रबंध सेनेटाईजेशन आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कोरोना को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी दिए है। इन दिशा-निर्देशों का जिले में अक्षरश: पालन कराया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने बुधवार को यहां हुई बैठक में निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना को देखते हुए चुनाव कराने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

चुनाव कराने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देश :

  • मतदान करने आए हर मतदाता का होगी थर्मल चेकिंग।

  • परिसर में सेनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

  • जहां तक संभव हो बड़े-बड़े हॉल को चिन्हित कर उपयोग में लाया जाए।

  • प्रथम एवं द्वितीय रेंडमाईजेशन और ईव्हीएम/व्हीव्हीपीएटी को बड़े हॉल में तैयार किया जाएगा। सभी को दिए जाएंगे ग्लब्स

  • सीईओ/डीईओ की वेबसाईट पर भी नामांकन फार्म ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

  • इच्छुक प्रत्याशी इसे ऑनलाइन भरके इसका प्रिन्ट लेकर उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र-1 में निर्दिष्टानुसार जमा कर सकेंगे।

  • नामांकन जमा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में अधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकते है। साथ में दो वाहन ही रख सकेंगे।

  • किसी एक मतदान केंद्र पर 1500 निर्वाचकों के स्थान पर अधिकतम 1000 निर्वाचक ही रह सकेंगे।

  • दूसरी बार भी तापमान ज्यादा मिला तो ऐसे वोटर को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वह मतदान के अंतिम दौर मे आएं।

  • पहले आओ, पहले वोट डालो आधार पर हेल्पडेक्स से टोकन वितरित किए जाएंगे, जिससे वोटरों को लाईन में न लगना पड़े।

  • लाइन में सामाजिक दूरी बनाने के लिए 15-20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाए जाएंगे।

  • पुरुष, महिला और विकलांग/वरिष्ठ नागरिक वोटर के लिए तीन लाईन रहेगी।

  • प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित पांच व्यक्तियों के एक समूह, यदि कोई हो, तो घर-घर अभियान करने की अनुमति है।

  • रोड शो के अन्तर्गत वाहनों के काफिले को 10 वाहनों (सुरक्षा वाहनों सहित) के बजाय हर पांच वाहनों के बाद तोड़ा जाना होगा।

  • संबंधित राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित आवश्यकताएं जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

  • वोटों की गिनती के दौरान एक हॉल में 7 टेबल से अधिक की अनुमति नहीं होगी। मतगणना टेबल पर रखने से पहले सीयूजी/वीवीपैट के मामलों को साफ किया जायेगा।

  • सीयू/वीवीपीएटी को डी-सील करना और सीयू पर परिणाम प्रदर्शित करना प्रत्येक तालिका पर एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नियंत्रण इकाई से परिणाम का प्रदर्शन बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

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