कलेक्टर अविनाश ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी
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पंचायत चुनाव के निर्विघ्न संचालन के लिए कलेक्टर अविनाश ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी

भोपाल, मध्यप्रदेश। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन -2022 के अंतर्गत जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया के निर्वाचन का कार्य निर्विघ्न सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन -2022 के अंतर्गत जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया के निर्वाचन का कार्य निर्विघ्न सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

कलेक्टर अविनाश ने सौंपी ये जिम्मेदारी :

अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा को मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर आफिसर, सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु मैन पावर मैनेजमेंट, अपर जिल दण्डाधिकारी (नार्थ) दिलीप यादव को परिवहन व्यवस्था, मतदान दलों के परिवहन एवं निर्वाचन कार्य, वाहन व्यवस्था (शासकीय/निजी वाहन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट), वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रश्मि सुब्बा को मानदेय प्रबंधन, आयुक्त नगर निगम भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्वाचन सामग्री वितरण, वापसी एवं मतगणना स्थल पर टेंट, शामियाना एवं प्रकाश साफ-सफाई की व्यवस्था (लाल परेड ग्राउंड/केन्द्रीय पुरानी जेल), अपर जिला दण्डाधिकारी भूपेन्द्र कुमार गोयल को मुद्रकों की बैठक अभ्यथी द्वारा प्रचार-प्रसार मुर्दित पम्पलेट, जिला आपूर्ति एवं खाद्य नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया को मतगणना के दौरान स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय रमेश कुमार सिंह को नियंत्रण कक्ष, अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग हुजूर/बैरसिया को मतदान केन्द्रों का सत्यापन एवं मतदान केन्द्रों की व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भोपाल नोडल अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था एवं सूचना प्रौद्योगिक तकनीक का प्रयोग एवं जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजेश बैन, चिकित्सकों को नियुक्ति सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री अंकिता त्रिपाठी को शिकायत प्रबंधन, कार्यपालन यंत्री आरईएस राजेश श्रीवास्तव को संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मैपिंग को दायित्व सौंपा गया हैं।

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी होगी :

बता दें, मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने दी है।

वीडियोग्राफी नाम निर्देशन-पत्र लिये जाने के दौरान, विशेषत: नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच के दौरान, राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएँ, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ई.व्ही.एम. की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डी.एम.एम. की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाएगा, की जाएगी।

इधर, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि, नगरीय सीमा क्षेत्र में पूर्व में बाढ़ से प्रभावित रहे क्षेत्रों का चिन्हांकन करें और ऐसे क्षेत्रों का आपदा संवेदनशील क्षेत्र मानकर पूर्व में ही सभी तैयारी कर लें। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम कर लें। कलेक्टर ने नगर निगम जोन वार, वार्ड वार आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए भी कहा हैं। सभी वार्डों में कम्यूनिकेशन प्लान तैयार किया जाए और स्थापित कंट्रोल रूम के साथ निरंतर संवाद और समन्वय हो। शहर के बडे-छोटे सभी नालों की सफाई कराई जाए। जल भराव वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक रास्ते भी चिन्हित किये जाएं। शहरी क्षेत्र के जर्जर प्राइवेट शासकीय, अर्द्धशासकीय भवनों का चिन्हांकन कराया जाए और वर्षा पूर्व उन्हें तोड़ने या खाली कराने की व्यवस्था कराई जाए। बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक जलाशय व जल निकासी संरचनाओं से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हों।

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