ग्वालियर : पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंचे बीएलओ

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : सूचियों में गलती होने पर मतदाता सुधार के लिए भर सकेंगे फार्म। चार दिन तक पोलिंग बूथों पर बैठना है बीएलओ को, पहले ही दिन रहे गायब।
पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंचे बीएलओ
पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंचे बीएलओRaj Express

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, यदि आपका नाम सूची में है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। यदि कोई गलती है तो आप उसके सुधार के लिए फार्म भर सकते हैं। जिससे वह सुधार किया जा सके। यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया गया था। चुनाव आयोग के आदेश पर रविवार को पोलिंग बूथों पर सूचियों का प्रर्दशन किया जाना था। लेकिन बूथों पर सूचियों का प्रदर्शन करना तो बड़ी बात है। बूथों पर कोई बीएलओ पहुंचा तक नहीं। जिससे निर्वाचन आयोग के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं।

आमतौर पर मतदाता जब एक बार मतदान कर लेता है तब उसकी विचारधारा बन जाती है, कि उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ चुका है। अब अगली बार मतदान करने के लिए जाने पर किसी तरह की परेशान नहीं होगी। क्योंकि जब वह पहली बार मतदान करने के लिए गया, तब उसे मतदाता सूची में सही स्थान पर उसका नाम मिला। लेकिन इस सोच के विपरीत कई बार यह बात भी सामने आती है, कि एक बार व्यक्ति का नाम सही स्थान पर मतदाता सूची जुड़ गया है, तब आवश्यक नहीं कि उसका नाम वहीं पर जुड़ा रहेगा। क्योंकि कई बार भूलवश मतदाता सूची से मतदाता का नाम कट जाता है अथवा उसमें कोई न कोई गलती हो जाती है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए रविवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बीएलओ को बैठना था। इसके साथ ही उसे उस क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रदर्शन करना था। जिससे कि मतदाता वहां पर पहुंचकर सूची में अपना नाम देखे अथवा यह भी देख सके कि उसका नाम सही तरीके से जुड़ा है अथवा नहीं। यदि नाम जोडऩे में किसी प्रकार की गलती की गई है, तो मतदाता भूल सुधार के लिए फार्म भरकर जमा करें। जिससे सुधार किया जा सकेगा।

इन चार दिन में होना प्रदर्शन :

निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार 22 नवम्बर रविवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विभिन्न पोलिंग बूथ पर मतदाता लिस्ट का प्रशर्दन करना था। इसके अलावा 22 नवम्बर, 28 नवम्बर, 5 दिसम्बर और 13 दिसम्बर को पोलिंग बूथों पर लिस्ट का प्रदर्शन कर उसमें सुधार के लिए मतदाताओं से फार्म भरवाना है। मतदाता सूची प्रदर्शन का प्रदर्शन अलग- अलग तारीख में अलग अलग मतदान केन्द्र पर किया जाना है।

नए वोटर कार्ड के लिए लाएं यह कागजात :

जिन लोगों को नया वोटर कार्ड बनवाना है। वह दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी अर्थात हाईस्कूल, हायर सेकेंड्री की मार्कशीट की कॉपी जिसमें आयु 18 वर्ष सत्यापित हो सके, घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी को लेकर पोलिंग बूथ पर जाना है। जिससे मतदाता सूची में नया मतदाता जोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना :

फोटो मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए कौन- कौन सी तारीख तय की गईं थीं। यह मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि कोई तारीख तय की गई थी इसके बाद भी बीएलओ द्वारा सूचियों का प्रदर्शन नहीं किया गया है तो मैं इस संबंध में कार्रवाई करूंगा।

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

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