पांच जेडओ, 4 टीसी, 10 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस जारी
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Gwalior : पांच जेडओ, 4 टीसी, 10 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस जारी

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : लाडली बहना योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर जारी किया गया नोटिस। रविवार को बाल भवन में आयोजित किया गया था प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। लाडली बहना योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर नगर निगम के पांच जेडओ, 4 टीसी एवं 10 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। रविवार को बाल भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस दिया गया है। नोटिस का जबाव संतुष्टीप्रद न होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बाल भवन में रविवार को लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के निर्देशन में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्षद सोनू त्रिपाठी ,श्रीमती अपर्णा पाटिल, महेन्द्र आर्य, श्रीमती उमा शिव सिंह एवं श्रीमती मोनिका मनीष शर्मा के अलावा महिला बाल विकास अधिकारी राहुल पाठक, उपायुक्त नगर निगम अतिबल सिंह यादव, डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, एवं नागेन्द्र सक्सैना नोडल अधिकारी कम्प्यूट्राईजेशन, संतोष कालेकर सहायक नोडल अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पीपीटी के माध्यम से योजना से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्रमांक 3 राजेश परिहार, क्षेत्राधिकारी 11 वेद प्रकाश निरंजन, क्षेत्राधिकारी 18 बृज बिहारी चंसोलिया, क्षेत्राधिकारी 24 पुनीत राजपूत एवं क्षेत्राधिकारी 25 वेद प्रकाश चौहान, राजस्व टीसी क्षेत्र क्रमांक 05 उत्तम जादौन,राजस्व टीसी क्षेत्र क्रमांक 16 अभिषेक भदौरिया, राजस्व टीसी क्षेत्र 19 दिनेश जाटव, राजस्व टीसी क्षेत्र 22 रवि चौरसिया तथा 10 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण में अनुपस्थिति के लिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये । ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड में कुल 553119 महिलाओं को लाभ दिया जाना है जिसमें से 572100 महिलाओं के समग्र आईडी आधार से लिंक नहीं है जोकि लाडली बहना योजना के लाभ के लिए अति आवश्यक है।

इस तरह मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ :

  • जिन परिवारों की वार्षिक आय ढ़ाई लाख रूपए से कम है।

  • परिवार के पास पांच एकड़ से कम जमीन है।

  • जिन परिवारों में कोई आयकरदाता नहीं है।

  • योजना में परिवार का आशय है पति, पत्नी और ब'चे।

  • योजना के तहत 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे।

  • 23 से 60 वर्ष तक की बहनें योजना के लिये पात्र हैं।

  • मई माह में आवेदनों की जांच होगी।

  • 10 जून को पहली किश्त पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा होगी।

  • जिन महिलाओं के बैंक खाते नहीं हैं उनके खाते खुलवाने में होगी मदद।

  • शहर एवं ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर भरवाय जाएंगे फार्म।

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