सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती, मामले की सुनवाई अब 17 को होगी

नेता प्रतिपक्ष के वकील ने सिंधिया की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पेश होने पर लगाई आपत्ति
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई।Social Media

ग्वालियर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मार्च निर्धारित की है। ये याचिका नेता प्रतिपक्ष व लहार विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने लगाई है।

सुनवाई के दौरान डॉ. गोविंद सिंह के वकील कुबेर बौद्ध ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) अंकुर मोदी के पेश होने पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर तर्क था कि एएजी इलेक्शन पिटिशन में पेश नहीं हो सकते हैं यह नियमों के विरुद्ध है। जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी सिंधिया परिवार के वकील भी हैं। जिसके बाद सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से पूछा कि वो यह बताएं कि वह इलेक्शन पिटिशन में कैसे पेश हो सकते हैं। जिस पर अंकुर मोदी को 17 मार्च तक का समय जवाब पेश करने मांगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन में आरोप है कि सिंधिया ने अपने राज्यसभा सदस्य के नॉमिनेशन में दर्ज मामलों को छुपाया है। उन पर वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने राज्यसभा के नोमिशन में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह ने न्यायालय में एक पिटीशन लगाई हुई है।

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