जबलपुर : सागर सेंड्री शॉप घोटाले के मामले में हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर, मध्यप्रदेश। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में तत्कालीन मंडी अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के साथ ही अनावेदकों को जवाब के लिये चार सप्ताह की मोहलत प्रदान की है।
सागर सेंड्री शॉप घोटाले के मामले में हाईकोर्ट सख्त
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जबलपुर, मध्य प्रदेश। मप्र हाईकोर्ट ने कृषि उपज मंडी सागर के नया बाजार स्थित सेंड्री शॉप घोटाले के मामले को सख्ती से लिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में तत्कालीन मंडी अध्यक्ष सरिता सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के साथ ही अनावेदकों को जवाब के लिये मोहलत प्रदान करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

यह मामला मंडी समिति सागर के व्यापारी राशिद खान की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कृषि उपज मंडी समिति सागर के नया बाजार सागर स्थित सेंड्री शाप घोटाले से करीब एक करोड़ 32 लाख 84 हजार 429 रुपये की आर्थिक क्षति मंडी समिति को हुई है। आवेदक का कहना है कि 14 सेंड्री शाप (दुकानों) की नीलामी, भू-संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत की गई थी, आवंटीयों को निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के अंदर राशि जमा करवाना अनिवार्य था, लेकिन संबंधितों से राशि जमा नाही कराई। जिससे मंडी समिति को एक करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार चार सौ उन्नीस रूपए की आर्थिक क्षति हुई और दुकानों का आवंटन भी निरस्त नही किया गया है। उक्त दुकानों को आवंटियों द्वारा अन्य लोगो को उच्च दामों पर बेच दिया गया है। जिसके संबंध मंडी अधिकारियों द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नही की गई। तत्कालीन मंडी के ओआईसी के संज्ञान में आई और उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मंडी अधीक्षक सरिता सिंह को दोषी पाते हुए 18 सितंबर 2020 को निलंबित कर दिया। उक्त मामलों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। जिसमें दोषी मंडी अधिकारीयों के खिलाफ भ्राष्ट्रचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने तथा समस्त दुकानों का आवंटन निरस्त करने की राहत चाही गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने सरिता सिंह पर की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ अनावेदक 4 और 5 को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह व अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने पक्ष रखा।

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