हनी ट्रैप मामला : कोर्ट ने श्वेता जैन की बैंक अकाउंट और 60 लाख रुपए दिलाए जाने की अर्जी की खारिज

हनी ट्रैप मामले में आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन की ओर से प्रस्तुत आवेदन को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आवेदन निरस्त कर दिया। अब वे जल्द ही उक्त आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगी।
कोर्ट ने श्वेता जैन की अर्जी की खारिज
कोर्ट ने श्वेता जैन की अर्जी की खारिजसांकेतिक चित्र

इंदौर, मध्यप्रदेश। हनी ट्रैप मामले में आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन की ओर से प्रस्तुत आवेदन जिसमें पुलिस द्वारा उसके बैंक के अकाउंट को फ्रीज़ किया गया हैं उसे खोले जाने तथा जप्त राशि 60 लाख रुपए सुपुर्दगी पर दिए जाने का आवेदन दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आवेदन निरस्त कर दिया। अधिवक्ता यावर खान ने बताया कि इस आदेश को उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी की कोर्ट में आवेदन निरस्त किया । पूर्व में सह आरोपी आरती द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया जा चुका था पूर्व में ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है । खान ने बताया कि पुलिस ने जो बैंक अकाउंट सीज किया है आरोपी को उसकी कोई सूचना नहीं दी थी, उन्होंने बताया जल्दी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।

तीन साल पहले हुई थी 7 पर कार्रवाई :

गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस थाना पलासिया में शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है और इस वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये महिलाएं फिरौती के रूप में तीन करोड़ रुपये मांग रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर ब्लैकमेलिंग करने वाली पांच महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह प्रकरण एसआइटी को सौंप दिया गया था। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही है। आरोपियों की तरफ से एक आवेदन देकर प्रकरण में जब्त पैन ड्राइव और अन्य दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय मना कर चुका है।

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