कलेक्टर मनीष सिंह ने Unlock-2 को लेकर किए आदेश जारी, 17 जून से होंगे लागू

इंदौर, मध्यप्रदेश: आज बुधवार को शहर के अनलॉक पार्ट-2 को लेकर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं, जिसके ये नए आदेश 17 जून गुरूवार से लागू रहेंगे।
कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश किए जारी
कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश किए जारीSocial Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में कई जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया चरणों में जारी है इस बीच ही आज बुधवार को शहर के अनलॉक पार्ट-2 को लेकर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब शादियों में घराती-बराती के साथ ही बैंड बाजे और पंडित को मिलाकर 50 लोगों को अनुमति जारी की है। जिसके ये नए आदेश 17 जून गुरूवार से लागू रहेंगे।

नई गाइडलाइन के तहत इन बिंदुओं को किया शामिल

इस संबंध में, आदेश के तहत अनलॉक 2 में नई गाइडलाइन के तहत कई बिंदुओं को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है-

· शादी में 50 लोगों की एंट्री। इसमें वर और वधु के 20-20 लोगों के साथ बैंड और पंडित भी शामिल। हालांकि सभी के नाम की एक सूची एसडीएम को देनी होगी।

· सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

· निजी दफ्तर और संस्थान 50% क्षमता से काम कर सकते हैं।

· खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शकों की मौजूदगी पर प्रतिबंधित।

· धार्मिक स्थल, पूजा स्थल में एक समय में अब 6 लोगों की एंट्री हो सकेगी।

· रेस्टोरेंट, बार और क्लब 50% क्षमता से रात 10 तक खुले रहेंगे, जबकि होटल और लॉज को पूरी छूट मिली।

अनलॉक-2, 1 जून से हुआ था लागू

इस संबंध में बताते चलें कि, इसके पहले 53 दिन के कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन ने 1 जून से सख्त शर्तों व सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक के आदेश जारी कर दिए थे। जिसके तहत शादी पर 15 जून तक रोक लगा दी गई थी तो वहीं अंतिम संस्कार को अधिकतम दस लोगों के साथ मंजूरी दी गई थी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com