निगम ने दो अवैध कालोनी पर गिराई गाज
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Indore : निगम ने दो अवैध कालोनी पर गिराई गाज

इंदौर, मध्यप्रदेश : कालोनी सेल विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद से यह कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने अवैध कालोनियों को चिह्नित कर लिया है।

इंदौर, मध्यप्रदेश। नगर निगम द्वारा लगातार दूसरे दिन भी शहर में अवैध रूप से काटी जा रही दो कालोनियों के खिलाफ रिमूवल की कार्रवाई की गई। कालोनी सेल विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद से यह कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने अवैध कालोनियों को चिह्नित कर लिया है।

गुरुवार को अभियान चलाकर सख्ती से रिमूव्हल अभियान चालाया गया। इसके तहत जोन क्रमांक 01 अंतर्गत छोटा बांगडदा क्षेत्र तथा जोन क्रमांक 19 ग्राम कनाडिय़ा में अवैध कालोनी निर्माण करने तथा भूखण्ड विक्रय करने पर निगम द्वारा रिमूव्हल कार्यवाही की गई।

भवन अनुज्ञा के विवेश जैन व भवन निरीक्षक तन्मय सिंह से द्वारा जोन क्रमाक 1 अंतर्गत छोटा बांगडदा स्थित श्रीनाम विहार कालोनी के उत्तर दिशा में स्थित रिक्त भूमि खसरा नंबर 316/3/4/1 पर नितिन आगिया पिता लक्ष्मीनारायण आगिया निवासी 23 चन्द्रभागा जूनी इंदौर द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही मौके पर सीवर लाईन डालने का कार्य किया जा चुका था। वर्तमान में सड़क निर्माण हेतु लगभग 30 मीटर चौड़ाई के दो रोड निर्माण हेतु भी लेवल किया गया था तथा चुरी, गिटटी व रेती के ढेर डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा पोकलेन व जेसीबी के माध्मय से निर्माणधीन सड़क, सीवर लाईन, चेम्बर डालने के आदि कार्य को रिमुव्हल करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अनुज्ञा नगर शिल्पज्ञ अनुप गोयल, भवन अधिकारी विवेश जैन, भवन निरीक्षक तन्मय सिंह, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।

इसके साथ ही जोन क्रमांक 19 के अंतर्गत ग्राम कनाडिय़ा, तहसील कनाडिय़ा, जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 879, 881, 882, 883, 885 में अवैध कॉलोनी विकसित करने के साथ ही भूमियों में बिना सक्षम अनुमतियां प्राप्त किये भूमि को उपखण्डों में विभाजन कर विक्रय कर दिया गया है एवं पार्टनरशीप डीड दिनांक 29/10/2006 से स्पष्ट है, कि मेसर्स आस्था कन्स्ट्रक्शन कंपनी में मुकेश पिता सेवकराम खत्री, पता:- 16 / 2, ओल्ड पलासिया, नवनीत दर्शन, जिला इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति भूमि का उप-विभाजन कर दिया गया है, जो कि नियमानुसार विधिमान्य नहीं है। इसके साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर द्वारा अभिन्यास अनुमोदन एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर से कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त नही की गई। इस पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा निर्माणधीन रोड निर्माण, सीवर लाईन कार्य आदि निर्माण कार्य पर जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से तोडने की तथा रिमूव्हल कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।

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