राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश- निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से लिए जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र
भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी में नगरीय निकाय के चुनाव दो चरणों में होंगे, प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
बता दें कि, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया-
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि, नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूर्ण कर ली गयी है। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
बताते चलें कि, प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं।
नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
अभ्यर्थी स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या साइबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है।
ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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