जीतू सोनी केस: वकील के आवेदन पर सीएसपी कोर्ट में तलब

इंदौर, मध्य प्रदेश: जीतू सोनी के वकील अश्वीन कुमार अध्यारू ने बताया कि कोर्ट ने रिमांड के साथ ही कोर्ट ने जीतू को वकीलों से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन थाने पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया।
वकील के आवेदन पर सीएसपी कोर्ट में तलब
वकील के आवेदन पर सीएसपी कोर्ट में तलबSocial Media

हाइलाइट्स :

  • रिमांड के दौरान मिलने से नहीं रोक सकते

  • आरोपी से अमानवीय व्यवहार, जान का खतरा का आरोप लगाया, आज सुनवाई

इंदौर, मध्य प्रदेश। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। उससे महिला थाने में पूछताछ हो रही है। वहीं जीतू के वकील के आवेदन पर बुधवार को कोर्ट ने सीएसपी को तलब कर वकीलों से उससे मिलने की अनुमति दी है।

जीतू सोनी के वकील अश्वीन कुमार अध्यारू ने बताया कि कोर्ट ने रिमांड के साथ ही कोर्ट ने जीतू को वकीलों से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन थाने पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने धारा 41-डी के तहत आवेदन पेश किया कि यह वकील का मौलिक अधिकार है कि वे पीआर के दौरान आरोपी से कभी भी मिल सकता है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए सीएसपी पूर्ति तिवारी को तलब कर मिलने की अनुमति देते हुए आर्डरशीट पर साईन भी कराए।

इसके अलावा वकील ने कोर्ट को एक और आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाए हैं कि जीतू को कस्टडी में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे उनकी जान को खतरा है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए इस पर गुरुवार को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। वकील अध्यारू के अनुसार उन्होंने इस आवेदन की कॉपी मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और सीएम हेल्प लाईन पर भी की है।

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