भोपाल, मध्यप्रदेश। "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" हर साल 24 दिसंबर यानि आज के दिन मनाया जाता है, बता दें कि 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कही ये बात।
CM शिवराज ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं :
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं, ट्वीट कर कहा कि- 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' पर आपको शुभकामनाएं! अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जागरुकता ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जागरुक नागरिक ही प्रदेश एवं देश की प्रगति और उन्नति में अपना अधिकतम योगदान दे सकते हैं। सचेत रहिये और अपने अधिकारों एवं हितों को सुरक्षित रखिये।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रदेशवासियों से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की!
मुख्यमंत्री शिवराज का उपभोक्ताओं के नाम संदेश
साल 2000 में पहली बार मनाया गया उपभोक्ता दिवस
बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था, इसके बाद साल 1991-1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन लाया गया, साल 2000 से लगातार चली आ रही यह राष्ट्रीय परंपरा उद्देश्य रखती है कि राष्ट्र का हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और जागरूक रहे!
ये हैं उपभोक्ता के मुख्य अधिकार
सुरक्षा का अधिकार
सूचना का अधिकार
चुनने का अधिकार
सुने जाने का अधिकार
निवारण का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
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