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MP NEWS : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार का जुर्माना

RAPE CASE: पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आधारताल का रहने वाला अक्की उर्फ आकाश शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने घर आधारताल ले गया, जहां उसके द्वारा मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया।

जबलपुर। (Pocso) पाक्सो की विशेष न्यायधीश (Special Judge) ने एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अक्की उर्फ आकाश को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने पीडि़ता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश दिये है।

अदालत (Court) को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बरेला थाने में पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग बेटी 01 मई 2019 की रात्रि ढाई बजे घर से बिना बताये कही चली गई है, जो कि अपने साथ कपड़े, लैपटाप व पैसा ले गई है। उसे शक है कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला- फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने तालाश कर पीड़िता को दस्तयाब किया।

पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आधारताल का रहने वाला अक्की उर्फ आकाश ने शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने घर आधारताल ले गया, जहां उसके द्वारा मना करने के बाद भी उसके साथ गलत (Rape) काम किया। जिसके बाद पुलिस ने दुराचार व पाक्सो एक्ट ( Protection of Children from Sexual Offences ) सहित अन्य धाराओं के तहत अक्की उर्फ आकाश के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी अक्की उर्फ आकाश को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।

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