आबकारी विभाग बेचेगा शराब
आबकारी विभाग बेचेगा शराबRaj Express

MP News : आबकारी विभाग के सिपाही बेच रहे हैं शराब

MP News : इसके पहले भी कोरोना काल में आबकारी विभाग ने शराब बेचने का जिम्मा लिया था।

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में आबकारी विभाग अब शराब की बिक्री करेगा। शराब बेचे जाने के लिए आरक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। आबकारी विभाग का स्टाफ स्वयं शराब की बिक्री करेगा। शराब बिक्री का समय सुबह 8:30 से रात 11:30 बजे तक तय किया गया है। दरअसल फर्जी बैंक गारंटी ड्राफ्ट मामले पर दो ठेके निरस्त किए गए थे। इन पर FIR भी दर्ज की गई थी। इसके बाद आबकारी विभाग ने स्वयं शराब बेचने का फैसला लिया है। इसके पहले भी कोरोना काल में आबकारी विभाग ने शराब बेचने का जिम्मा लिया था।

क्या था फर्जी बैंक गारंटी ड्राफ्ट मामला :

दरअसल एक ठेकेदार ने 1 करोड़ 84 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब दुकानों का ठेका ले लिया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने जब मामले की जाँच करवाई तब इस यह घोटाला सामने आया। लाइसेंसियों के खिलाफ एफआइआर कराने का निर्देश देकर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। दुकानों का टेंडर नये सिरे से दिया जाएगा तब दुकानों का संचालन आबकारी विभाग ने करने का फैसला किया है।

कंपोजिट मदिरा समूह लालघाटी:

इस समूह की दो दुकानों की नीलामी 22 करोड़ 34 लाख 38 हजार 213 रुपए में हुई थीं। जिसे सबसे अधिक आफर देते हुए राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स ने लिया था। ग्रुप को निर्धारित अग्रिम राशियां 31 मार्च तक जमा करनी थी। सनूह द्वारा दस अप्रैल को निर्धारित राशि की बैंक गारंटी क्रमांक 0789/जीईएफ/00010 बैंक की 1 करोड़ 84 लाख रुपए की डीडी जमा की गई। यह डीडी सात अप्रैल को बनायी गयी थी। 19 अप्रैल को डीडी के सत्यापन के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गये थे।

सत्यापन ना होने पर लाइसेंस हुआ रद्द :

सहायक आबकारी अधिकारी के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार शाखा से कई बार संपर्क करने के बाद भी बैंक गारंटी का सत्यापन नहीं हुआ था। 26 मई को बैंक की तरफ से जवाब आया कि उनके यहां से यह बैंक गारंटी जारी नहीं की गई। सहायक आबकारी अधिकारी के प्रतिवेदन और बैंक के ई-मेल से साफ हो गया कि राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स ने फर्जी बैंक गारंटी लगाई है। जिसके बाद लाइसेंस को रद्द किये जाने कार्रवाई के गई।

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