नियम विरुद्ध ट्रांसफर मामले में HC का फैसला
नियम विरुद्ध ट्रांसफर मामले में HC का फैसलाRaj Express

MP News: नियम विरुद्ध ट्रांसफर मामले में HC का फैसला, 2 IAS अफसरों को 7-7 दिन कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना

मध्यप्रदेश। जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध ट्रांसफर के मामले में जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

हाईलाइट्स

  • जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 आईएएस को 7 साल की सजा का लिया फैसला।

  • ज़िला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध स्थानांतरण से जुड़ा है मामला।

  • जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने सुनाया फैसला।

  • शीलेन्द्र सिंह वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग भोपाल में उपसचिव।

  • अमर बहादुर सिंह जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर।

  • 7 दिन की कैद के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना।

मध्यप्रदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध ट्रांसफर के मामले में फैसला सुना दिया है। HC ने दोनों आईएएएस अफसरों को 7 दिन की कैद के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमरबहादुर सिंह को सजा सुनाई है।

दरअसल, जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध ट्रांसफर के मामले में जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शीलेन्द्र सिंह वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग भोपाल में उपसचिव हैं। वहीं, अमर बहादुर सिंह जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर हैं। यह अवमानना का यह पूरा मामला ज़िला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है।

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