MP Police : स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम का VRS आवेदन खारिज
भोपाल। मध्यप्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अफसर व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि शर्मा की विभागीय जांच के दो प्रकरण लंबित हैं, इस कारण उनका वीआरएस का आवेदन अमान्य किया जाता है। शर्मा ने वीआरएस के लिए आवेदन 31 मई 2023 को दिया था। शर्मा मध्यप्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं। उन्हें 2025 में सेवानिवृत्त होना है।
साल 2021 में शर्मा के खिलाफ पत्त्नी ने मारपीट और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। एफआईआर होने के बाद सरकार ने शर्मा को निलंबित कर दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से उनके निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन बहाल नहीं किया गया।
इस मामले को लेकर शर्मा पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीमकोर्ट गए थे। अदालत के आदेश पर उन्हें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया। उसके बाद से शर्मा लगातार मुख्य सचिव से मिलने का समय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कई बार मुख्य सचिव से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उनके पास डीजी रैंक के अफसर से मिलने तक का वक्त नहीं है। मुझे बिना काम किए वेतन लेना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने वीआरएस मांगा है।
शर्मा ने गृह विभाग को अपना वीआरएस आवेदन दिया था। गृह विभाग के अफसरों ने कहा था कि आवेदन पर विचार किया जा रहा है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब फैसला हो गया है और गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शर्मा के खिलाफ दो विभागीय जांच (डीई) के प्रकरण लंबित हैं।
जांच जारी होने के कारण उनका वीआरएस मंजूर नहीं किया जा सकता है। इस कारण उनका वीआरएस आवेदन अमान्य किया जाता है। शर्मा ने आवेदन देते समय दावा किया था कि मेरी जो जांच चल रही हैं, वे भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं हैं। लिहाजा वीआरएस मंजूर हो जाएगा। इससे जुड़ी नियमावली भी हमे सरकार को सौंपी है। सरकार चाहे तो पूरी की जगह अंतरिम पेंशन मंजूर कर सकती है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।